RBI ने 4 को-ऑपरेटिव बैंकों (Co-operative Bank) पर लगाया ₹4 लाख का जुर्माना
RBI ने 4 को-ऑपरेटिव बैंकों (Co-operative Bank) पर लगाया ₹4 लाख का जुर्माना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने महाराष्ट्र (Maharashtra) के तीन और मध्य प्रदेश (Madhya pradesh) के एक को-ऑपरेटिंब बैंक (co-operative Bank) पर नियमों को नहीं मानने पर लगाय 4 लाख रुपये का जुर्माना |
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नियमों का पालन नहीं करने को लेकर चार को-ऑपरेटिव बैंकों पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इन बैंकों में महाराष्ट्र के अंदरसुल में स्थित अंदरसुल अर्बन (ANDARSUL URBAN) को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के अहमदपुर में है महेश अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के नांदेड़ में स्थित नांदेड़ मर्चेंट को-ऑपरेटिव बैंक और मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शामिल है।
RBI की तरफ से जारी बयानों के मुताबिक यह जुर्माना नियामकीय प्रावधानों के उल्लंघन को लेकर लगाए गए हैं और बैंकों के ग्राहकों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्राहक पहले की तरह इन बैंकों से लेनदेन और दूसरे बैंकिंग कार्य जारी रख सकते हैं।
RBI ने अंदरसुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 1.50 लाख का जुर्माना लगाया है। वहीं महेश अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके अलावा नांदेड़ मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक पर भी 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने बताया कि इन तीनों बैंकों पर “बोर्ड ऑफ डायरेक्टर (Board of Director) और एक्सपोजर नॉर्म्स (Exposure Norms)” से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा और शहडोल के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित पर ही 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड स्कीम और केवीसी से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर इस को-ऑपरेटिव बैंक पर जुर्माना लगाया है।
इस को-ऑपरेटिव बैंक (co-operative Bank) का लाइसेंस (license) रद्द हुआ
पिछले महीने RBI ने उत्तर प्रदेश में पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द करने का आदेश दिया था। आरबीआई ने कहा था कि बैंक 21 मार्च, 2022 को कारोबार बंद होने से बैंकिंग बिजनेस करना बंद कर देगा। RBI ने कहा कि लाइसेंस इसलिए रद्द कर दिया गया, क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थीं।
फैसले की घोषणा करते हुए, RBI ने कहा कि अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ, बैंक अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूरी पेमेंट करने में असमर्थ होगा और अगर बैंक को अपने बैंकिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने की अनुमति दी जाती है, तो जनहित पर प्रतिकूल असर पड़ेगा।